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भारतीय किघसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना का वक्तव्य*मध्यप्रदेश सरकार का गोलमोल आदेश स्वीकार नहीं- भारतीय किसान संघ


रिपोर्टर विनय पटेल बैरसिया
भोपाल 19 नवंबर। मध्यप्रदेश सरकार के नगरीय विकास व आवास विभाग के द्वारा जारी आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने कहा कि सरकार से वार्ता में किसान संघ ने लिखित पत्र देकर स्पष्ट किया था कि सिंहस्थ क्षेत्र में लैंड पुलिंग एक्ट समाप्त हो । उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र से नगर विकास योजना (TDS 8,9,10,11) लैंड पुलिंग एक्ट का गजट नोटिफिकेशन रद्द किया जाए व पूर्व की तरह सिंहस्थ आयोजित किया जाए। उज्जैन में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापिस लिए जाए और सिंहस्थ क्षेत्र में कोई भी स्थाई निर्माण न हो।

श्री आंजना ने आगे कहा कि सरकार से बात धारा खत्म करने की थी, जारी आदेश में कहे नियम तो उलझाने की बात है। प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने कहा कि सरकार से प्रतिनिधि मंडल की जो बात हुई थी, उसमें लैंड पुलिंग एक्ट निरस्त होना था। यानि स्कीम 8,9,10 और 11 खत्म करके धारा 50 (1) को निरस्त करना था। जो संशोधन किया गया है, उससे तो लगता है कि किसानों को फंसाया और उलझाया जा रहा है। यदि ऐसा हुआ तो किसान संघ फिर से अपनी पुरानी आंदोलन वाली व्यवस्था पर चला जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हमारी शुरू से मांग रही है कि जैसा सिंहस्थ पूर्व में होता रहा है, वैसे ही किया जाए। इसमें यूडीए और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को क्यों घुसाया जा रहा है। टीएनसीपी (TNCP) धारा 50, 12(क) किसानों को मंजूर नहीं है। इससे लगता है कि सरकार की मंशा लैंड पुलिंग कानून को निरस्त करने की दिशा में ठीक नहीं है।

कमल सिंह आंजना
प्रदेश अध्यक्ष
भारतीय किसान संघ

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