CG ई खबर के संपादक को बिना जांच थाने बुलाया जाना पत्रकारिता पर सीधा हमला: रामपुर थाना प्रभारी के अभद्र व्यवहार की निंदा

LIVE भारत 36 न्यूज चैनल से मोहन चौहान की रिपोर्ट
कोरबा/रामपुर:
जिले में एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। CG ई खबर के प्रमुख संपादक ओम प्रकाश पटेल को रामपुर सिविल लाइन थाना द्वारा एक पक्षपातपूर्ण तरीके से बिना जांच और वैध नोटिस के थाने बुलाया गया। इस घटनाक्रम ने पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
क्या है पूरा मामला?
मूल विवाद समग्र शिक्षा कार्यालय कोरबा में पदस्थापना को लेकर सामने आया है।
28 जून 2025 को CG ई खबर ने एक खबर प्रकाशित की थी, जिसमें डीएमसी मनोज पांडे पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने बिना विभागीय आदेश और स्वीकृति के ममता सोनी को PMU भाषा पद पर पदस्थ कर दिया, जबकि उस पद पर पहले से ही सरोज कुमार साहू नियुक्त थे।
इस खबर के बाद ममता सोनी ने इसे गलत ठहराते हुए पुलिस अधीक्षक कोरबा को शिकायत की और इसके आधार पर मामला रामपुर थाना को जांच हेतु भेजा गया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि कोई प्राथमिक जांच या नोटिस जारी किए बगैर थाना प्रभारी प्रमोद डडसेना ने CG ई खबर के संपादक ओम प्रकाश पटेल को सीधे थाने बुला लिया।
थाने में क्या हुआ?
थाना पहुंचे ओम प्रकाश पटेल ने जब बिना नोटिस और जांच के बुलाए जाने पर आपत्ति जताई, तो थाना प्रभारी प्रमोद डडसेना ने बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया। सूत्रों के अनुसार डडसेना ने उंगली दिखाते हुए कहा –
“क्या तुम्हारे पास पत्रकारिता की डिग्री है? ये थाना मेरा है, मेरे हिसाब से चलेगा, तुम्हें बयान देना पड़ेगा।”
यह रवैया न केवल पुलिस के दायित्वों की मर्यादा के विरुद्ध है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मिलने वाली प्रेस की स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लंघन है।
पत्रकारों से डिग्री की मांग असंवैधानिक
भारत में पत्रकार बनने के लिए किसी प्रकार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की कानूनी अनिवार्यता नहीं है।
जब मामला जनहित में रिपोर्टिंग से जुड़ा हो, और मीडिया संस्था की पहचान स्पष्ट हो, तब पत्रकार से डिग्री की मांग न केवल अनुचित बल्कि भयादोहन की श्रेणी में आती है।
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार, पत्रकारों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस द्वारा की गई यह कार्यवाही न केवल भेदभावपूर्ण है, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है।
रामपुर थाना प्रभारी पर पहले भी लगे हैं गंभीर आरोप

यह पहली बार नहीं है जब प्रमोद डडसेना के व्यवहार पर सवाल उठे हों। पूर्व में बाँकीमोंगरा थाना प्रभारी रहते हुए उनके विरुद्ध न्यायालयीन आदेश की अवमानना, भयादोहन और धमकी जैसे आरोपों में FIR दर्ज हो चुकी है।
प्रमुख तथ्य:
17 जनवरी 2025 को बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश पर उनके विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया था।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था – “पहले FIR दर्ज करें, फिर सुनवाई होगी।”
कोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई में हीलाहवाली को लेकर कड़ी फटकार लगाई गई थी।
निष्कर्ष:
यह घटना न केवल पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर हमला है, बल्कि पुलिसिया दमन का एक और उदाहरण है। बिना जांच, बिना नोटिस और बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाए एक संपादक को थाने बुलाना पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाता है।
CG ई खबर ने स्पष्ट किया है कि उसने जो खबर प्रकाशित की, वह शिकायत और दस्तावेजी तथ्यों पर आधारित है और जनहित में की गई थी।
अब देखना यह है कि क्या प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच कराता है या फिर एक बार फिर सत्ता और तंत्र की मिलीभगत से सच्चाई को दबाने की कोशिश की जाती है।