लवन थाना में मालवाहक वाहन के मालिकों की ली बैठक, दी गई समझाईश

लाइव भारत 36 न्यूज़ से बलौदबाजार से धीरेन्द्र साहू
बलौदाबाजार//खरोरा में हुए सडक दुर्घटनाम में 14 लोगों की जान चली गई। ऐसे हादशो में अंकुश लगाने की दिशा में जिला बलौदाबाजार पुलिस के द्वारा मालवाहक वाहनों में सवारी ढोने की घटनाओं पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए वाहन मालिकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया। इसी क्रम में 12 मई सोमवार को लवन थाना में एसडीओपी मैडम निधि नाग, तहसीलदार पेखन टोंडरे, थाना प्रभारी केसर पराग बंजारा द्वारा पिकअप वाहन, ट्रैक्टर वाहन चालकों की बैठक लेकर उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए। अब उनके वाहनों में यात्री बैठे मिलने पर या हादसे में किसी की जान गई, तो कठोर कार्रवाई करने की बात कही गई। बैठक के दौरान एसडीओपी मैडम निधि नाग ने कहा कि देश में सड़क दुर्घटनाएं मृत्यु के बड़े कारणों में शामिल है, और इनमें भी मालवाहक वाहनों में सवारी बैठाकर की गई लापरवाही से कई मासूम जाने जा चूकी है। उन्होने बताया कि मालवाहक का इस्तेमाल सिर्फ माल ढोनेे के लिए ही किया जाना चाहिए, इसे यात्री वाहन बनाना न केवल खतरनाक है, बल्कि कानूनन अपराध भी है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, यदि जानबूझकर ऐसे वाहन में सवारी बैठाकर दुर्घटना कर दी गई, तो उसे गैर इरादतन हत्या का अपराध माना जाएगा, साथ ही वाहन बीमा कम्पनी भी किसी तरह का मुआवजा नहीं देगी। एसडीओपी मैडम ने वाहन मालिकों को यह भी निर्देशित किया कि वे समय-समय पर चालको का स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य कराएं, नशे में वाहन चलाने वालों पर कार्यवाही करने में क़ानून का साथ देंवें।