देश में 3 नये क़ानून लागू,थाना प्रभारी ने दी जानकारी

लाइव भारत 36न्यूज़ से बलौदा बाजार से धीरेन्द्र साहू
बलौदाबाजार//केंद्र सरकार द्वारा अपराधिक कानून में महत्वपूर्ण बदलाव कर इसे 1 जुलाई 2024 को जनहित में जारी किया गया है देश में लागू नया कानून की जानकारी देने के लिए लवन थाना में कार्यशाला आयोजित की गई। जिसमें थाना क्षेत्र के उपस्थित जनप्रतिनिधि सरपंच पंच कोटवार पत्रकार एवं आम जनता को थाना प्रभारी केसर पराग बंजारा के द्वारा आपराधिक कानून की जानकारी दी गई।
थाना परिसर में नए कानून के संबंध में जानकारी हेतु अयोजित कार्यशाला का शुभारंभ सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाकर किया गया। थाना प्रभारी केसर पराग बंजारा ने बताया कि भारतीय दंड संहिता अब भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा आईपीसी शब्द के स्थान पर बीएसए के नाम से उपयोग किया जाएगा। मारपीट जैसे मामले में 294, 323, 324, 506, 34 के स्थान पर 294,115,(1)351(2),3(5) धारा लिखी जाएगी। इसी प्रकार एक्सीडेंट होने पर 279,337,398,304(a) 304 के स्थान पर 281,125 (2)125(3)106,105 धारा लगेगी। हत्या या हत्या के प्रयास मामले में 302, 307,201,120 बी की जगह 103,109, 238,61(2) की धारा उपयोग किया जाएगा। छल या धोखा देने जैसे मामले में 420, 419, 467,468,471, की जगह 318(4)319,338,336(3)340 का उपयोग किया जाएगा। थाना प्रभारी केसर पराग बंजारा ने उपस्थित जनप्रतिनिधियो से कहा कि यहां से जो जानकारी मिली है उसे अपने गांव और पारा में जाकर सभी को इन तीनों नियमों के बारे में जानकारी देकर प्रोत्साहित करना है। कानून या नियम की जानकारी प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए इसलिए इस नए कानून की जानकारी अंतिम से अंतिम गांव तक पहुंचने की बात की गई।
मांब लिंचिग के दोषियों की सजा – नए कानून में मांब लीचिंग के दोषियों को भी सजा के प्रावधान है। जब 5 या उससे ज्यादा लोग जाति या समुदाय के आधार पर किसी की हत्या करते हैं तो उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी।
इस अवसर पर नायब तहसीलदार निशा वर्मा नगर पंचायत अध्यक्ष मीना बार्वे उपाध्यक्ष रामकुमार साहू भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय यादव प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं आईटी सेल प्रदेश अध्यक्ष कमलेश रजक सुमेर वर्मा डोंगरीडीह सरपंच पंकज घृतलहरे मुंडा के पूर्व सरपंच कृतराम वर्मा सेवानिवृत्त प्रधान पाठक तिलक वर्मा प्रधान आरक्षक धनंजय यादव विनोद बांधे सहित पुलिस स्टाफ एवं कोटवार प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।